बयान में कहा गया, "1 मार्च 2024 को जारी एक निर्णय के तहत, सीएएस एंटी-डोपिंग डिवीजन ने पाया कि भगत ने बीडब्ल्यूएफ एंटी-डोपिंग नियमों के अनुच्छेद 2.4 (ठिकाने) का उल्लंघन किया था, क्योंकि उन्होंने 12 महीनों के भीतर तीन ठिकाने विफलताओं का सामना किया था। इसके परिणामस्वरूप, उन पर 1 सितंबर 2025 तक 18 महीनों की अयोग्यता की अवधि लगाई गई। भगत ने इस निर्णय के खिलाफ सीएएस अपील डिवीजन में अपील की, जिसे 29 जुलाई 2024 को खारिज कर दिया गया और 1 मार्च 2024 के सीएएस एंटी-डोपिंग डिवीजन के फैसले की पुष्टि की गई। इस प्रकार, श्री भगत की अयोग्यता की अवधि अब पुष्टि की गई है।"