नई दिल्ली, 21 अगस्त । दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को एक और बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने पूजा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की है।
आज की सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर के वकील ने बताया कि यूपीएससी की ओर से प्राप्त जवाब कल ही मिला है। वकील ने उस पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई को 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है।
12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। पूजा ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
कुछ दिन पहले 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर सत्ता के दुरुपयोग और फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से आरक्षण का लाभ लेने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने पूजा के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल का गठन किया था।